कन्या विवाह सहयोग योजना
इस योजनान फोरर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर अनुग्रह राशि के रूप में 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार की पहली 2 कन्या सन्तानों के विवाह के लिए ही देय होगी।
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